रायपुर। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (आरडीटीएसी) की बैठक में चेंबर टेक्निकल टीम सदस्य, सी.ए. मुकेश मोटवानी जी ने मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीर बिरसा एक्का को प्रत्यक्ष कर सुझाव संबंधी ज्ञापन सौंपा।
श्री मोटवानी जी ने बताया कि क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति की ओर से इस बैठक हेतु हमें सुझाव आमंत्रित किए गए थे जो निम्नानुसार है:–
1.नए आयकर पोर्टल से संबंधित मुद्दे:-
1.1. प्रत्यक्ष रूप से समायोजन करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए.
1.2. आईटीआर की प्रोसेसिंग न होने/ प्रोसेस्ड आईटीआर का रिफंड न जारी होने से संबंधित मुद्दे.
1.3. बैंक खाते का सत्यापन न होना.
2.अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दे:-
2.1. लघु समय सीमा.
2.2. गलतियों के सुधार के लिए धारा 154 के तहत दायर आवेदन के लंबित होने से संबंधित मुद्दा.
2.3. सीआईटी (ए) के समक्ष अपीलों के लंबित होने से संबंधित मुद्दा.
2.4. पुरानी मांगों के भुगतान का श्रेय.
3.अपीलों की प्राथमिकता पर सुनवाई एवं निपटान.
4.धारा 148 – मूल्यांकन को फिर से खोलने के नए प्रावधान.
5.प्राथमिक मेल और द्वितीयक मेल दोनों में ई-मेल के माध्यम से नोटिस आदि की सेवा अनिवार्य रूप से.
6.धारा 139(8ए) के तहत अद्यतन रिटर्न से संबंधित मुद्दे .
7.आईटीआर दाखिल करने के लिए अनिवार्य विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित मुद्दा (234एफ).
8.धारा 139(4) के अंतर्गत विलंबित रिटर्न की समय सीमा/धारा 139(5) के अंतर्गत संशोधित रिटर्न से संबंधित मुद्दा.
9.धर्मार्थ संस्थाएँ:-
9.1. आयकर रिटर्न फॉर्म से संबंधित मुद्दे.
9.2. 17(2) के अनुदान से संबंधित मुद्दे.
10.धारा 263 के तहत आदेश के अनुसार ताजा मूल्यांकन.
11.की धारा 194Q और 206C(1H) के प्रावधानों के अनुपालन पर स्पष्टीकरण आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’).
12 एलआरएस/विदेशी टूर पैकेज के तहत प्रेषण पर टीसीएस एकत्र करने का मुद्दा.
श्री मुकेश मोटवानी जी ने मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीर बिरसा एक्का जी से निवेदन किया कि व्यापार एवं उद्योग के हित में आयकर संबंधी उपरोक्त सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।