रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में ग्राम पंचायत तुलसी के किसान केशव शरण वैष्णव ने कहा विगत कुछ वर्षों से तिल्दा नेवरा जिला रायपुर छ.ग. राजस्व विभाग के समक्ष लगभग 3 वर्षों से राजकुमार भीखवानी व अन्य के विरूद्ध छल कपट व कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मेरे पिता की जमीन को विक्रय करने के सबंध में शिकायत प्रस्तुत किया था जिसमें आरोपियों के द्वारा गजब का कारनामा करते हुए एक राय होकर 30000 वर्गफीट भूमि कय कर 42000 वर्गफीट विकय कर दिया गया जो अपराध की श्रेणी में आता है। महोदय के द्वारा प्रकरण कमांक 202209113000045 (न्यायालय अपर कलेक्टर) के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश स्थिर रखा गया था एवं दिनांक 01.06.2023 को लोक अभियोजक द्वारा मार्ग दर्शन पत्र प्राप्ति में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. धारा 420, 467, 468, 471 व 120-बी के तहत अपराध पंजीबद्ध करने मार्गदर्शित किया तथा पुनः माह दिसम्बर 2023 को भी इसी धारा के अंतर्गत रखा गया परन्तुआज दिनांक तक ना ही अपराध पंजीबद्ध हुआ और ना ही अनुविभागीय कार्यालय में प्रकरण से संबधित अभिमत के सभी दस्तावेज संलग्न है। अर्थात प्रकरण से दस्तावेज गायब है। इस मामले मुझे विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन से कार्यवाही के नाम से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा हैं। ज़मीन दलाल पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई मैं तत्काल इस प्रकरण में जांच कर दोषी पर कार्यवाही की जाए।
तिल्दा में जमीन दलाल का गजब कारनामा 30 हजार वर्गफीट जमीन खरीदकर 42 हजार वर्गफीट पर कर दी अवैध प्लाटिंग
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